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NEET-UG परीक्षा विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया केस, परीक्षा में राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें होंगी लागू

Raman Deep Kharyana :-


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पिछले वर्ष की नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले को बंद कर दिया है. यह फैसला राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली को लेकर दायर याचिका पर आया है. केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया है कि विशेषज्ञ पैनल द्वारा सुझाए गए परीक्षा सुधारों को लागू किया जाएगा, जिसके बाद न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले का निपटारा कर दिया.

केंद्र सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र ने नीट यूजी परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए गठित सात-सदस्यीय पैनल के सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि नीट यूजी को ऑनलाइन मोड में आयोजित करने के सुझाव को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि इस परीक्षा में पूरे भारत से 26 लाख से अधिक छात्र भाग लेते हैं. इतने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए सरकार को इंटरनेट और कंप्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने में कुछ समय लगेगा.

अदालत में मेहता ने कहा कि चूंकि सभी सुधारों को स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए मामले में आगे कुछ भी नहीं बचा है और इसे बंद किया जा सकता है. पीठ ने दलीलों और घटनाक्रमों पर गौर करते हुए कहा कि आगे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है.


परीक्षा रद्द करने से इनकार

गौरतलब है कि नीट यूजी 2024 के पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को विवादास्पद नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया था. कोर्ट का कहना था कि परीक्षा की अखंडता से समझौता करने वाले किसी व्यवस्थित लीक या कदाचार को इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री नहीं थी. इसके बाद, एनटीए की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया था.

विशेषज्ञ पैनल के अहम सुझाव

विशेषज्ञ पैनल ने अपनी रिपोर्ट में नीट यूजी परीक्षा को जेईई मेन्स की तर्ज पर दो सत्रों में ऑनलाइन मोड में आयोजित करने की सिफारिश की है. इसके अलावा, समिति ने एनटीए को एक ऐसी नीति अपनाने की सलाह दी है जो यह सुनिश्चित करे कि छात्रों को अपने जिले में ही परीक्षा केंद्र मिल सके। पैनल ने नीट यूजी परीक्षा को हाइब्रिड मोड में भी आयोजित करने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं.

NEET-UG परीक्षा विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया केस, परीक्षा में राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें होंगी लागू

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