बंगाल में 25,753 शिक्षकों की बर्खास्तगी का आदेश बरकरार।
सुप्रीम कोर्ट बोला- सिलेक्शन प्रोसेस गलत; ममता बोलीं- व्यक्तिगत तौर पर फैसला स्वीकार नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर नए सिरे से चयन प्रक्रिया 3 महीने में पूरा करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
पश्चिम बंगाल में SSC ने 2016 में 25 हजार शिक्षकों और गैर-शिक्षकों को नियुक्ति की थी। हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए कर्मचारियों को बर्खास्त किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की जांच को सही माना और कहा कि पूरी प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई। इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।
मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई की। शीर्ष कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई थीं।
इसके साथ ही CBI जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल BJP ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है।
टीचर्स भर्ती घोटाला मामला... बंगाल सरकार को बडा झटका...
0 Comments