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नोडल अधिकारी ईमानदारी व निष्पक्षता के साथ करें ड्यूटी का निर्वहन: नगराधीश पारस नोडल अधिकारियों की बैठक में दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

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Karni KHaryana :- नगराधीश पारस ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही संपूर्ण हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। शांतिपूर्ण, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभाग की प्रचार सामग्री तुरंत प्रभाव से हटवाये। इसके अलावा गांवों और शहरों में लगाई गई प्रचार सामग्री को तुरंत हटाने के लिए सबंधित नगरपरिषद और विकास एवं पंचायत विभाग को दिशा निर्देश दिए। वे रविवार को स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में विभागाध्यक्षों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में डीएसपी सुभाष चंद्र, तहसीलदार चुनाव रोहित सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नामांकन के समय निर्देशों का पालन कराने, लाउडस्पीकर एक्ट, वाहन अधिनियम, संपत्ति विरूपण अधिनियम आदि के प्रावधानों का अनुपालन करवाया जाएगा।
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उन्होंने सामग्री, परिवहन प्रबंधन, कम्प्यूटरीकरण साइबर सुरक्षा और आईटी, स्वीप एक्टिव, कानून व्यवस्था, ईवीएम प्रबंधन, व्यय निगरानी, ​​एमसीएमसी, डमी बैलेट और ब्रेल बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट पेपर की छपाई, एमसीएमसी, संचार योजना, शिकायत निवारण, टोल फ्री 1980 आदि को लेकर संबंधित नोडल अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी व अन्य उम्मीदवारों को वाहन और लाउड स्पीकर की अनुमति संबंधित आरओ से लेनी होगी तथा पूरे विधानसभा क्षेत्र में वाहनों की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी से लेनी होगी। इसके अलावा हेलिकॉप्टर के लिए भी जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारी किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में शामिल न हो। विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करें कि उनके वाहन व इंफ्रास्ट्रक्चर चालू हालत में रहे। सिविल सर्जन कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट पूरी तरह से जांच के बाद ही जारी करें।
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नोडल अधिकारी ईमानदारी व निष्पक्षता के साथ करें ड्यूटी का निर्वहन: नगराधीश पारस नोडल अधिकारियों की बैठक में दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

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