रोहतक में 93 प्ले स्कूलों को नोटिस:सिर्फ 3 वैध, विभाग ने दी 10 दिन की मोहलत, मान्यता नहीं तो बंद होंगे.
रोहतक में बिना मान्यता के चल रहे प्ले स्कूलों पर अब कार्रवाई की तैयारी है। महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने 93 स्कूलों को नोटिस जारी किया है और 10 दिन के भीतर मान्यता के लिए आवेदन करने को कहा है।
तय समय में आवेदन नहीं करने पर स्कूल बंद करने की कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने साफ किया कि बिना मान्यता बच्चों को पढ़ाना नियमों का उल्लंघन है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आंगनबाड़ी व सुपरवाइजर को सौंपी जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपिका सैनी ने बताया कि विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहे प्ले स्कूलों की पहचान करें। फिलहाल जिला में केवल 3 प्ले स्कूल ही विभाग से मान्यता प्राप्त है, जबकि अन्य स्कूल बिना अनुमति के छोटे बच्चों को दाखिला देकर नियमों का उल्लंघन कर रहे है।
93 प्ले स्कूलों को नोटिस:सिर्फ 3 वैध, विभाग ने दी 10 दिन की मोहलत, मान्यता नहीं तो बंद होंगे
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