Haryana vidhva pension: हरियाणा में विधवा महिलाओं के लिए बड़ी अपडेट! पेंशन को लेकर आई बड़ी खबर
हरियाणा सरकार ने राज्य की विधवा और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 'विधवा पेंशन योजना' शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो अपने दम पर आजीविका कमाने में असमर्थ हैं।
Haryana vidhva pension: मुख्य विशेषताएँ:
पेंशन राशि: वर्तमान में, पात्र लाभार्थियों को प्रति माह ₹2,500 की पेंशन प्रदान की जाती है।
Haryana vidhva pension: पात्रता मानदंड:
आयु: आवेदिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
निवास: आवेदिका हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी हो और आवेदन जमा करने की तिथि से कम से कम एक वर्ष से राज्य में निवास कर रही हो।
आय सीमा: आवेदिका की वार्षिक आय ₹2,00,000 से कम होनी चाहिए।
अन्य शर्तें: आवेदिका विधवा हो, या पति, माता-पिता और पुत्रों के बिना निराश्रित हो, या शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित हो।
Haryana vidhva pension: आवेदन प्रक्रिया:
1. आवेदन पत्र प्राप्त करें:
आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in से आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
या अपने नजदीकी ई-दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
2. आवेदन पत्र भरें:
सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें, जैसे:
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
3. आवेदन जमा करें:
भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जमा करें।
या अपने नजदीकी ई-दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन जमा करें।
अधिक जानकारी के लिए, आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर जा सकते हैं या अपने नजदीकी ई-दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
इस योजना के माध्यम से, हरियाणा सरकार का उद्देश्य विधवा और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने में सहायता प्रदान करना है।
Haryana vidhva pension: हरियाणा में विधवा महिलाओं के लिए बड़ी अपडेट! विधवा और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 'विधवा पेंशन योजना' शुरू की
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