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राजनीति

हरियाणा में मंत्री के आने से पहले एक्शन:स्कॉर्पियो की फर्जी NOC जारी करने वाले पूर्व क्लर्क पर FIR, जनपरिवाद मीटिंग में सुनवाई होनी थी

Karni KHaryana :-

हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी आज (16 दिसंबर) फतेहाबाद में लोकसंपर्क एवं जनपरिवाद समिति की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगी। इससे पहले प्रशासन हरकत में आ गया और 5 साल पहले स्कॉर्पियो गाड़ी की फर्जी NOC जारी करने के मामले में पूर्व क्लर्क के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। यह मामला आज की मीटिंग में रखा जाना था। SDM जयवीर यादव ने कार्रवाई को लेकर SP को लेटर भी लिखा है।

5 साल तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। शिकायतकर्ता देवेंद्र ने 27 नवंबर 2024 को जिला समाधान शिविर में DC के सामने अपनी शिकायत रखी थी। शिकायत मिलने के बाद DC ने जांच के आदेश दिए थे। आज यह मामला जिला लोकसंपर्क एवं जनपरिवाद समिति की मासिक मीटिंग में मंत्री श्रुति चौधरी के समक्ष भी रखा जाना था।

हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी आज (16 दिसंबर) फतेहाबाद में लोकसंपर्क एवं जनपरिवाद समिति की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगी। इससे पहले प्रशासन हरकत में आ गया और 5 साल पहले स्कॉर्पियो गाड़ी की फर्जी NOC जारी करने के मामले में पूर्व क्लर्क के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। यह मामला आज की मीटिंग में रखा जाना था। SDM जयवीर यादव ने कार्रवाई को लेकर SP को लेटर भी लिखा है।

5 साल तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। शिकायतकर्ता देवेंद्र ने 27 नवंबर 2024 को जिला समाधान शिविर में DC के सामने अपनी शिकायत रखी थी। शिकायत मिलने के बाद DC ने जांच के आदेश दिए थे। आज यह मामला जिला लोकसंपर्क एवं जनपरिवाद समिति की मासिक मीटिंग में मंत्री श्रुति चौधरी के समक्ष भी रखा जाना था।

लेटर में SDM ने बताया कि किरढान निवासी देवेंद्र ने 26 अगस्त 2019 को शिकायत देकर बताया था कि मोटर वाहन पंजीकरण शाखा के कर्मचारियों ने मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर HR 22 L-2078 की फर्जी NOC जारी कर दी और बहादुरगढ़ के किसी व्यक्ति के नाम कर दी।

मोटर वाहन पंजीकरण शाखा के रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला कि गाड़ी नंबर HR 22 L-2078 की NOC 12 मार्च 2019 को बहादुरगढ़ के अर्जुन चौधरी के नाम जारी की गई थी। यह NOC उस समय कार्यालय में कार्यरत रहे क्लर्क ओमप्रकाश सिहाग के नाम से जारी हुई। उसने नियमों के खिलाफ जाकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर NOC जारी की थी।

SDM की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने पूर्व क्लर्क के खिलाफ IPC की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हरियाणा में मंत्री के आने से पहले एक्शन:स्कॉर्पियो की फर्जी NOC जारी करने वाले पूर्व क्लर्क पर FIR, जनपरिवाद मीटिंग में सुनवाई होनी थी

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