शिमला नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने शनिवार को इस मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए मस्जिद की निचली दो मंजिलें भी अवैध घोषित कर दीं। साथ ही इन्हें गिराने के आदेश भी जारी कर दिए हैं।
संजौली मस्जिद अवैध करार।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बनाई गई मस्जिद की नीचे की दोनों मंजिलों को भी नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने अवैध करार दे दिया है। कोर्ट ने शनिवार को इस मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए नीचे की दोनों मंजिलों को भी गिराने के आदेश दिए।
इससे पहले ऊपर की तीन मंजिलों को कोर्ट 5 अक्तूबर, 2024 को अवैध करार देकर गिराने के आदेश दे चुका था। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने ऊपर की दो मंजिलों को गिरा भी दिया है।
इस तरह अब पांचों मंजिलों को अवैध करार देते हुए कोर्ट ने पूरी तरह गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं। शनिवार को सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड निचली दो मंजिलों के निर्माण की मंजूरी, नक्शा और राजस्व रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाया।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 8 मई तक इस मामले की सुनवाई पूरी करने के आयुक्त कोर्ट को आदेश दिए थे, जिसके चलते आयुक्त कोर्ट ने शनिवार को अपना अंतिम फैसला सुना दिया है।
संजौली मस्जिद का पूरा ढांचा गिराने के आदेश, कोर्ट ने निचली दो मंजिलों को भी अवैध बताया
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