सरकार ने फैसला किया कि अब सरकारी विभागों की तर्ज पर नगर निकायों में ग्रुप A, B, C और D के पदों के वर्गीकरण होगा। ग्रुप A और B के बराबर के सभी पद अब हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) के माध्यम से भरे जाएंगे। जबकि ग्रुप C और D के पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के माध्यम से भरे जांएगे।
CM नायब सैनी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस निर्णय से निकायों के कर्मचारियों को अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों की तरह अनेक लाभ मिलेंगे, जिनमें पदोन्नति में आरक्षण आदि शामिल हैं।
कैबिनेट में यह अहम फैसले भी लिए
कपड़ा नीति की अवधि बढ़ाई, कैपिंग हटाई
मीटिंग में हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 की अवधि को 18 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना के तहत सेंक्शन किए जाने वाले प्रोजेक्ट की संख्या पर कैपिंग को हटाने का भी फैसला हुआ। सीएम सैनी ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस नीति में पहले यह प्रावधान था कि 86 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी जाती थी लेकिन अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस सीमा को हटा दिया गया है।
व्यापारियों के लिए बकाया वसूली योजना को मंजूरी
सीएम सैनी ने कहा कि व्यापारियों से बकाया राशि की वसूली के लिए 'हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025' के संशोधित प्रारूप को मंजूरी दी गई। इस योजना को 23 जनवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी, लेकिन हमें हितधारकों के कुछ सुझाव मिले, जिसके बाद उचित संशोधन किए गए हैं।
इसके अलावा संशोधन के बाद नई योजना का प्रस्ताव छोटे करदाताओं को लाभ देने के लिए किया गया है। योजना के तहत, 10 लाख रुपए तक के बकाया टैक्स पर एक लाख रुपए की छूट मिलेगी। यह योजना हरियाणा में 180 दिनों तक लागू रहेगी।
दुग्ध सेस के भुगतान में देरी का ब्याज घटाया
सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा मिल्क प्लांट एसोसिएशन और मिल्क प्लांट मालिकों पर दुग्ध सेस के भुगतान में देरी होने पर 2 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज प्रति माह की दर से यानी 24% जुर्माना लगता था। उनके अनुरोध को मानते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब दुग्ध सेस के भुगतान में देरी होने पर जुर्माने की राशि पर 12 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लगेगा। बैठक में हरियाणा मुर्रा भैंस एवं अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
विधि आयोग के अंशकालिक सदस्यों का मानदेय 25 हजार बढ़ाया
बैठक में द्वितीय हरियाणा राज्य विधि आयोग के अंशकालिक सदस्यों के मानदेय को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी गई है। यह आयोग आमतौर पर राज्य में कानूनी सुधारों के लिए आरंभिक निकाय के रूप में कार्य करता है। आयोग के अंशकालिक या पूर्णकालिक सदस्य आमतौर पर काम करने के लिए विशिष्ट विषयों और संदर्भों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
उप निदेशक खेल के लिए अब ग्रुप ए सेवा नियमावली
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा खेल विभाग ‘ग्रुप ए’ सेवा नियम-2025 को मंजूरी दी गई। वर्तमान में खेल विभाग में उप निदेशक खेल, प्रशासन के 7 पद स्वीकृत हैं। ये सभी पद पदोन्नति कोटे के हैं। 1 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना के तहत उप निदेशक के पदों को ‘ग्रुप ए’ का दर्जा दिया गया है। विभाग में ‘ग्रुप ए’ सेवा नियम न होने के कारण विभाग को पदोन्नति के माध्यम से इन पदों को भरने में कठिनाई हो रही है। इसलिए इन पदों के लिए हरियाणा खेल विभाग ‘ग्रुप ए’ सेवा नियम, 2025 बनाए गए हैं, जिनके प्रारूप को आज मंजूरी दी गई है।
Cabinet Meeting : निकाय में नौकरी की कैटेगरी बनाई, HPSC-HSSC करेगा भर्ती
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