हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की कार्रवाई को अवैध बताया
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के ऑनलाइन ट्रांसफर अभियान को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने पशु चिकित्सा एवं पशुधन विकास सहायकों (वीएलडीए) के तबादलों को रद्द कर दिया।
साथ ही सरकार पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह फैसला जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने सुनाया।
याचिकाकर्ताओं ने 28 मार्च 2024 को जारी तबादला सूची को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि उन्होंने न्यूनतम कार्यकाल पूरा नहीं किया। ऐसे में उनके पद खाली नहीं माने
जा सकते। यह ट्रांसफर 15 अक्टूबर 2020 की नीति के खिलाफ है। सरकार ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ताओं को अस्थायी रूप से तैनात किया गया था।
इसलिए उनके पद खाली माने गए। इस पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता सीधी भर्ती से आए हैं। उन्हें ट्रांसफर से नियुक्त नहीं किया गया।
इसलिए उनके पद खाली नहीं माने जा सकते। सरकार की तरफ से शपथपत्र दाखिल नहीं करने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।
कहा, सरकार ने खुद की नीति की अनदेखी की। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ी। जुर्माना एक चेतावनी के रूप में लगाया गया है ताकि भविष्य में सावधानी बरती जाए।
वीएलडीए के ऑनलाइन तबादले रद्द, हरियाणा सरकार पर ₹2 लाख जुर्माना
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