सरकार अलर्ट, डीटीपी से एनओसी को जरूरी किया
हरियाणा में प्रॉपर्टी डीड में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। सरकार की गोपनीय रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इसके बाद सरकार अलर्ट हो गई है।
इसके बाद सरकार की ओर से प्रॉपर्टी डीड के रजिस्ट्रेशन से संबंधित नियमों को सख्त करने के निर्देश जारी किए हैं।
दरअसल, रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि डिप्टी रजिस्ट्रार और ज्वाइंट डिप्टी-रजिस्ट्रार रेगुलर हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा-7A के मेजर प्रॉवीजन का उल्लंघन कर रहे हैं।
इस खुलासे के बाद सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अर्बन एरिया में क्षेत्रों में बिक्री, पट्टा या गिफ्ट डीड रजिस्ट्रेशन से पहले संबंधित जिला नगर योजनाकार (DTP) से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने में विफल रहे हैं, जो कानून के तहत स्पष्ट रूप से अनिवार्य आवश्यकता है।
हरियाणा में प्रॉपर्टी डीड में गड़बड़ी कर रहे रजिस्ट्रार:गोपनीय रिपोर्ट में खुलासा
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