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हरियाणा की M3M कंपनी निदेशक को हाईकोर्ट से झटका:याचिका वापस लेने से किया इनकार

Raman Deep Kharyana :-

रूप बंसल पर जज को रिश्वत देने का आरोप

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने M3M कंपनी के निदेशक रूप बंसल द्वारा दायर एक याचिका को वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

यह याचिका 2023 में दर्ज एक एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर की गई थी, जिसमें रूप बंसल पर एक ट्रायल कोर्ट के जज को रिश्वत देने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।

मंगलवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू की एकल पीठ ने कहा कि जिस तरीके से यह मामला चलाया गया है, उसे देखते हुए अदालत इसे गुण-दोष के आधार पर सुनना उचित समझती है और याचिका वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि अदालत कोई टिप्पणियां करती है, तो वह स्पष्ट करेगी कि उनका असर निचली अदालत की कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

हरियाणा की M3M कंपनी निदेशक को हाईकोर्ट से झटका:याचिका वापस लेने से किया इनकार

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