Sirsa News वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य
सिरसा, 27 अगस्त। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि जो युवा एक जुलाई, 2024 को 18 वर्ष की आयु के हो गए हैं, वे दो सितंबर 2024 तक अपना वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। एक जुलाई, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वे अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर फार्म संख्या 6 भरकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के लिए पांच सितंबर को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आरंभ होगी। नामांकन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। अंतिम तिथि से 10 दिन पहले यानी 2 सितंबर तक वोट बनवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। वोट बनवाने के लिए एनवीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। वैकल्पिक पहचान पत्र दिखा कर भी डाला जा सकता है वोट जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र प्रणाली में जनता सर्वोपरि होती है और एक-एक वोट का बहुत बड़ा महत्व होता है। मतदान करना सबका अधिकार है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र होना, मतदान करने का अधिकार नहीं देता। वोट डालने के लिए व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है, उसी से वोट डालने का अधिकार मिलता है। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है वो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि सहित 12 प्रकार के अपने आईडी दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकते है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का लक्ष्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से चुनाव सम्पन्न करवाना है। हर मतदाता को पोलिंग स्टेशन तक सरल, सुगम व जल्द पहुच उपलब्ध हो इसके लिए विभिन्न प्रकार के एप भी तैयार किए गए हैं। इन एप के माध्यम से मतदाताओं, उम्मीदवारों व अन्य राजनीतिक दलों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी मिलेगी।
Sirsa News वोट बनवाने के लिए दो सितंबर तक करें आवेदन : जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा
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