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हरियाणा निकाय चुनावों पर संकट:​​​​​​जनसंख्या शर्त पूरी नहीं करता मानेसर नगर निगम, खट्‌टर के कार्यकाल में बना; CM सैनी को शिकायत

Karni KHaryana :-

हरियाणा में अगले साल जनवरी-फरवरी में संभावित नगर निगम चुनावों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कानून के जानकारों ने प्रदेश की एक नगर निगम मानेसर को कानूनी रूप से अवैध बताया है। इसकी शिकायत CM नायब सैनी और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से भी की गई है।

शिकायत में मानेसर नगर निगम की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। नियमों के मुताबिक, प्रदेश की हर नगर निगम की आबादी मिनिमम 3 लाख होनी चाहिए। जबकि, मानेसर की कुल आबादी करीब 1.6 लाख है। यह खुलासा सरकार द्वारा 20 दिसंबर 2024 को जारी गजट नोटिफिकेशन में हुआ है।

इस हिसाब से मानेसर नगर निगम नियमों की पालना नहीं करता। ऐसे में अगर सरकार इस शिकायत का संज्ञान लेती है तो मानेसर में निकाय चुनाव टाले जा सकते हैं। इसके साथ बाकी नगर निगमों के चुनाव में भी देरी हो सकती है।

बता दें कि मानेसर को 2020 में नगर निगम बनाया गया था। 4 साल पहले बनी इस निगम में पहली बार चुनाव होने वाले हैं, और इसका पहला ही चुनाव खटाई में पड़ता दिख रहा है। प्रदेश चुनाव विभाग की तरफ से जनवरी-फरवरी में 8 नगर निगमों के चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है।

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार प्रदेश में नगर निगम स्थापित करने और कायम रखने के लिए उस निगम क्षेत्र में न्यूनतम 3 लाख की जनसंख्या होना आवश्यक है।

2002 से पहले नगर निगम बनाने के लिए जनसंख्या की यह सीमा न्यूनतम 5 लाख होती थी, लेकिन तत्कालीन CM ओपी चौटाला ने इस एक्ट की कानूनी धारा में हरियाणा विधानसभा के जरिए संशोधन कर उस सीमा को 5 लाख से घटाकर न्यूनतम 3 लाख कर दिया था।

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हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 20 दिसंबर 2024 को प्रदेश के शासकीय राजपत्र (गजट) में प्रकाशित एक नोटिफिकेशन में मानेसर नगर निगम के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1 लाख 60 हजार 786 दर्शाई गई। यह कानूनी रूप से आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या सीमा 3 लाख की लगभग आधी है। इसलिए, मानेसर नगर निगम के कानूनी अस्तित्व पर सवाल उठ रहा है।

हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से प्रकाशित नोटिफिकेशन में मानेसर नगर निगम के वार्डों की ताजा संख्या 20 निर्धारित की गई है। नोटिफिकेशन में उल्लेख है कि हरियाणा परिवार पहचान कानून, 2021 के अंतर्गत स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की गई जनसंख्या या संबंधित नगर निगम क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं के 140 प्रतिशत में से जो भी अधिक हो, उसके अनुसार मानेसर नगर निगम की कुल जनसंख्या 1 लाख 60 हजार 786 है। इसमें बीसी (पिछड़ा वर्ग) ब्लॉक-ए की आबादी 8 हजार 659 दर्शाई गई है।

इसके साथ दर्शाया गया है कि वर्ष 2011 में हुई पिछली जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मानेसर क्षेत्र की आबादी 1 लाख 11 हजार 163 थी। तब उसमें एससी (अनुसूचित जाति) की आबादी 17 हजार 67 थी।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के वकील और कानूनी विश्लेषक हेमंत कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर सूबे के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सैनी, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता को शिकायत भेजी है।

शिकायत में कहा गया है कि मानेसर में चुनाव प्रस्तावित हैं, लेकिन जनसंख्या को लेकर उठ रहे कानूनी सवाल का संज्ञान लेना भी जरूरी है। यह नगर निगम कानूनी रूप से जनसंख्या के जरूरी आंकड़े का पालन नहीं करती।

हरियाणा में मेयर चुनाव के प्रचार के लिए अब उम्मीदवार 5 लाख रुपए ज्यादा खर्च कर सकेंगे। पहले यह सीमा 25 लाख रुपए थे, जिसे बढ़ाकर अब 30 लाख रुपए कर दिया गया है। हरियाणा के निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है।

हरियाणा निकाय चुनावों पर संकट:​​​​​​जनसंख्या शर्त पूरी नहीं करता मानेसर नगर निगम, खट्‌टर के कार्यकाल में बना; CM सैनी को शिकायत

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