आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी.
दिल्ली की एक अदालत में एक सनसनीखेज़ मामला सामने आया है, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट (NI Act) Shivangi Manglahad द्वारा धारा 138 (चेक बाउंस) मामले में दोषी ठहराए गए आरोपी ने सज़ा सुनाए जाने के बाद महिला जज को खुलेआम धमकाया.
अदालत के आदेश के अनुसार, जब फैसला आरोपी के पक्ष में नहीं आया, तो उसने खुले कोर्ट में गुस्से में आकर महिला जज से कहा कि "तू है क्या चीज़...", और धमकी दी: "बाहर मिल, देखता हूं कैसे ज़िंदा घर जाती है." आरोपी ने जज की मां के खिलाफ भी अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और एक वस्तु उठाकर जज पर फेंकने की कोशिश की.
इतना ही नहीं, आरोपी ने अपने वकील से कहा कि वह किसी भी तरह फैसला उसके पक्ष में करवाए. इसके बाद दोनों ने मिलकर महिला जज को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, इस्तीफा देने का दबाव बनाया और धमकी दी कि अगर उन्होंने आरोपी को बरी नहीं किया, तो उनके खिलाफ शिकायत करवा देंगे.
इस घटना के बाद, जज Shivangi Manglahad ने साफ तौर पर कहा है कि वह अन्याय के खिलाफ खड़ी हैं और न्याय की रक्षा के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएंगी. उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के समक्ष कार्रवाई करेंगी.
कोर्ट ने आरोपी के वकील को भी शो-कॉज़ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि क्यों उनके खिलाफ हाई कोर्ट में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही न शुरू की जाए।
दिल्ली कोर्ट की महिला जज को दी धमकी, "तू है क्या चीज़" कहकर सरेआम किया दुर्व्यवहार
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