1अप्रैल 2025 से कृषि यंत्रों के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं अतः पिछले 3 साल में जिन्होंने सब्सिडी का फायदा नहीं लिया है वह किसान नजदीकी ई-मित्र से आवेदन कर सकते हैं।
आवशयक दस्तावेज :-
1. जन आधार कार्ड
2. जमाबंदी (पटवारी से प्रमाणित)
3. कोटेशन (जिसमे ट्रैक्टर HP, वजन आदि लिखा होना अनिवार्य है।
इस वर्ष की कृषि यंत्र की गाइडलाइन के अनुसार जिन किसान भाईयो ने पिछले तीन वर्ष में कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त कर लिया है उनको अनुदान नही मिलेगी
विशेष :-
1. कृषि यंत्र की प्रशासनिक स्वीकृति (लॉटरी) जारी होने के 45 दिन के अंदर ही कृषि यंत्र खरीदना अनिवार्य है अन्यथा 45 दिन पश्चात विभाग आपकी पत्रावली को निरस्त कर सकने के लिए स्वतंत्र रहेगा।
विशेष सूचना
2. प्रशासनिक स्वीकृति (लॉटरी) के जारी होने से पूर्व खरीदे गए कृषि यंत्रों पर किसी भी प्रकार से अनुदान नही दिया जायेगा।
विशेष :- किसी भी कृषि यंत्र का आवेदन करते समय आपके ट्रैक्टर की HP के अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन फार्म में HP का चयन करे क्योंकि 20 HP से कम, 20 से 35 HP तक और 35 HP से अधिक के ट्रैक्टर पर अनुदान राशि अलग अलग देय होगी।
1अप्रैल 2025 से कृषि यंत्रों के ऑनलाइन आवेदन शुरू
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