प्राइवेट प्ले स्कूल चलाने वाले संचालक पंजीकरण करने के लिए तुरंत सरल हरियाणा पोर्टल पर करें ऑनलाईन आवेदन
अभिभावक बच्चों का दाखिला करवाने से पहले करें प्ले स्कूल की मान्यता की जांच
सोनीपत। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली व महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकूला द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार जिले में चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि प्राईवेट प्ले स्कूल चलाने वाले संचालक पंजीकरण करने के लिए तुरंत सरल हरियाणा पोर्टल https://saralharyana.gov.in पर तुरंत ऑनलाईन आवेदन करवाएं। उन्होंने कहा कि अधिका जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस पर जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.
उपायुक्त ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता की जांच अवश्य कर लें।
उन्होंने कहा कि सभी प्राइवेट प्ले स्कूल संचालक विभागीय दिशा निर्देशानुसार जल्द से जल्द पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा इसके बाद बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूलों को नियमानुसार बंद करवा दिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पंजीकरण के लिए नियम व शर्तें:-
महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी प्रवीण कुमारी ने बताया कि पंजीकरण करवाने के लिए विभाग द्वारा नियम व शर्तें निर्धारित की गई है, जिनकी पालना करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्ले स्कूल में 20 बच्चों के अनुपात पर एक शिक्षक व एक देखभालकर्ता होना चाहिए। इसके अलावा प्ले स्कूलों में स्वच्छता, बच्चों की सुरक्षा व देखभाल के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए। प्ले स्कूल के भवन के चारों और बाउंड्री वॉल और फेंसिंग होनी चाहिए। प्र्याप्त वेंटिलेशन और सर्कुलेशन क्षेत्र हो। बच्चों के लिए अलग से विश्राम गृह हो। लडक़ों व लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय व पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए।
प्ले स्कूलों में बच्चों की न्यूनतम आयु 03 वर्ष तथा अधिकतम आयु 06 वर्ष होनी चाहिए और शैक्षिक समय 3-4 घण्टे प्रतिदिन होना चाहिए।
प्रत्येक कक्षा के लिए पर्याप्त शिक्षा सामग्री होनी चाहिए। प्ले स्कूल में पुस्तकालय, खेल समाग्री होनी चाहिए। प्ले स्कूलों में प्राथमिक चिकित्सा के लिए बेसिक मेडिसिन किट, ओआरएस पैकेट तथा तिमाही स्वास्थ्य जांच की सुविधा होनी चाहिए।
इसके अलावा बच्चों का रिकार्ड जैसे नामांकन फार्म, बच्चों और उनके माता-पिता की प्रोफाइल, बच्चों व कर्मचारियों का उपस्थिति रजिस्टर, स्वास्थ्य जांच रिकार्ड तथा स्टॉक रजिस्टर होना चाहिए।
प्राइवेट प्ले स्कूल को पंजीकरण करवाना अनिवार्य, अन्यथा होगी सख्त कार्रवाई-उपायुक्त सुशील सारवान
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