रिपोर्ट.....हरियाणा में 6 हजार नए राशन डिपो खुलेंगे:करीब 2 हजार डिपो सिर्फ महिलाओं को मिलेंगे, उम्र-शिक्षा की भी शर्त, CM से मंजूरी मांगी
राशन डिपो पर लाइन में खड़े लोग। इनसेट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और फूड एंड सिविल सप्लाई मंत्री राजेश नागर।
हरियाणा में राशन डिपो चलाने के इच्छुक युवाओं के लिए खुशखबरी है। सरकार प्रदेश में 6 हजार नए राशन डिपो खोलने जा रही है। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण भी मिलेगा। जिससे करीब 2000 डिपो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे।
इस संबंध में फूड एंड सप्लाई विभाग ने फाइल तैयार कर CM नायब सैनी की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री ऑफिस (CMO) को भेज दी है। विभाग की इस स्कीम को इसी हफ्ते मंजूरी मिल सकती है। जिसके बाद विभाग की तरफ से आवेदन मांग लिए जाएंगे। फूड एंड सप्लाई विभाग के मंत्री राजेश नागर ने इसकी पुष्टि की है।
राशन डिपो के लिए कितनी उम्र, शिक्षा क्या, सवाल–जवाब पढ़ें
सवाल: प्रदेश में कितने लोगों को राशन मिलता है, कितने डिपो हैं?
जवाब: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 32 लाख परिवारों को राशन का वितरण किया जाता है। प्रदेश में अभी 9,434 राशन डिपो हैं। जिनके जरिए सस्ता राशन बांटा जाता है।
सवाल: प्रदेश में कितनी तरह के राशन कार्ड हैं, उन पर कितना–कितना राशन मिलता है?
जवाब: 3 तरह के राशन कार्ड हैं, पीला, गुलाबी और खाकी। इनमें पीला कार्ड (BPL) पर परिवार के एक मेंबर के हिसाब से 5 किलो गेहूं, 2 लीटर तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल मिलती है। वहीं गुलाबी कार्ड (अंत्योदय अन्न योजना–AAY) पर प्रति कार्ड 35 किलो गेहूं, 2 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल मिलती है। खाकी कार्ड(अन्य प्राथमिकता वाले परिवार-OPH) पर एक मेंबर के लिए 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल सरकार देती है।
सवाल: राशन डिपो लेने के लिए उम्र की सीमा क्या है?
जवाब: प्रदेश में राशन डिपो लेने के लिए आवेदक की उम्र 21 से 45 साल के बीच होनी चाहिए।
सवाल: राशन डिपो के आवेदन के लिए शिक्षा कितनी होनी चाहिए?
जवाब: सरकार के मानक के मुताबिक राशन डिपो के आवेदन करने वाले व्यक्ति का न्यूनतम 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा उसे कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए।
सवाल: क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या अलग-अलग नियम हैं?
जवाब: नहीं, यह प्रक्रिया खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग द्वारा राशन डिपो धारकों की नियुक्ति के लिए तय की गई है, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के राशन डिपो शामिल हैं। अलग से कोई भी नियम तय नहीं किए गए हैं।
सवाल: डिपो के आवेदन के लिए मूल निवासी से भी जुड़ी कोई शर्त है?
जवाब: राशन डिपो लाइसेंस के आवेदन के लिए आवेदनकर्ता का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र ( डोमिसाइल सर्टिफिकेट) भी जमा करना होता है, जिसके बाद ही कोई व्यक्ति आवेदन के योग्य होता है।
सवाल: महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्या है और कब बनी?
जवाब: प्रदेश में राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। तब राशन डिपो में महिलाओं को पर्याप्त मौका देने के लिए ये आरक्षण व्यवस्था शुरू की थी। तब से लेकर अभी तक यह सुविधा बरकरार है। नए डिपो के आवंटन में भी इसका फायदा मिलेगा।
सवाल: राशन डिपो धारक को कितनी कमाई होती है?
जवाब: राशन डिपो होल्डर को सैलरी नहीं मिलती, सरकार कमीशन देती है। अभी सरकार प्रति क्विंटल राशन पर 150 रुपए देती है। इससे औसतन एक डिपो होल्डर को महीने में 9 हजार से लेकर 12 हजार रुपए तक की आमदनी हो जाती है।
Haryana News: हरियाणा में खुलेंगे 6 हजार नए राशन डिपो, 2 हजार महिलाओं को मिलेंगे; उम्र और शिक्षा होगी अनिवार्य, CM से मंजूरी जारी
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