HPSC Affidavit in Punjab and Haryana High Court Aadhaar Not Mandatory for ADA Recruitment
हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर स्पष्ट किया है कि सहायक जिला अटार्नी (एडीए) भर्ती परीक्षा में आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है.। यह फैसला मीना कुमारी की याचिका के जवाब में आया जिसमें आधार की अनिवार्यता को चुनौती दी गई थी। एचपीएससी ने कहा कि आधार केवल एक सक्षम प्रावधान है और मोबाइल नंबर से पंजीकृत उम्मीदवारों को परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा।
हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) ने स्पष्ट किया है कि सहायक जिला अटार्नी (एडीए) भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों के पंजीकरण और बायोमैट्रिक सत्यापन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। इस संबंध में आयोग के सचिव मुकेश कुमार आहूजा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है।
यह हलफनामा उस याचिका के जवाब में दायर किया गया जिसमें याचिकाकर्ता मीना कुमारी ने एचपीएससी की ओर से 8 अगस्त 2025 को जारी विज्ञापन संख्या 18/2025 को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि इस विज्ञापन और भर्ती प्रक्रिया में आधार संख्या उपलब्ध कराना और उसे बायोमैट्रिक उपस्थिति से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है, जो असंवैधानिक है। उन्होंने अदालत से विज्ञापन को रद्द करने और आयोग को निर्देश देने की मांग की थी।
एचपीएससी सचिव ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि विज्ञापन में आधार का उल्लेख केवल सक्षम प्रावधान के रूप में किया गया था। उन्होंने कहा, परीक्षा केंद्रों पर सभी उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट उपस्थिति दर्ज की जाती है। यदि किसी उम्मीदवार की पहचान पर कोई संदेह होता है, तभी उसकी पुष्टि आधार डेटाबेस से की जा सकती है।
इसका यह अर्थ नहीं है कि जो अभ्यर्थी मोबाइल नंबर के आधार पर पंजीकृत हुए हैं, उन्हें परीक्षा देने से रोका जाएगा या उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं होगी। सचिव ने याचिका को निराधार बताते हुए कहा कि यह पूरी तरह गलत धारणाओं और भ्रांतियों पर आधारित है। इसलिए इसे भारी जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए।
HPSC ने हाईकोर्ट में कहा- 'ADA भर्ती परीक्षा में आधार कार्ड अनिवार्य नहीं', उम्मीदवारों को मिली बड़ी राहत
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