डेयरी एसोसियेशन के पदाधिकारियो के साथ बैठक करके जारी किए निर्देश
नगर निगम आयुक्त डा0 आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि नगर निगम, रोहतक सफाई कार्य के प्रति गंभीर एंव प्रयासरत है। आज संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, रोहतक को नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 274 की शक्तियां दी गई है जिसके अनुसार यदि कोई परिसर द्वारा सही ढंग से एवं नियमित रूप से साफ-सफ़ाई तथा स्वच्छता का कार्य नहीं किया जाता है अथवा वह गंदगी या अस्वास्थ्यकर अवस्था में पाया जाता है, तो नगर निगम द्वारा उसकी सफ़ाई करवाई जायेगी तथा इस दौरान हुए खर्च को सम्बन्धित मालिक अथवा अधिभोगी से नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत सम्पत्तिकर बकाये के रूप में वसूल किया जाएगा। इसलिए आप सभी से अपील है कि अपने परिसर/संस्थान/सम्पत्ति में सफाई व्यवस्था रखना सुनिश्चित करें अन्यथा नगर निगम द्वारा वहां की सफाई करवाते हुए खर्च सम्बन्धित से वसूला जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होेंगें।
निगम आयुक्त डा0 आनंद कुमार शर्मा ने यह भी बताया कि आज डेयरी ऐसोसियेशन के पदाधिकारियो के साथ बैठक आयोजित की गई ताकि डेयरियो से निकलने वाले गोबर का सही ढंग से निष्पादन किया जा सके। बैठक के दौरान रोहतक शहर में स्थित डेयरियों बारे विचार-विमर्श करते हुए अपील की गई कि डेयरी संचालक अपनी-अपनी डेयरी में Pit को चालू अवस्था में रखकर, उसमें गोबर डाले क्योकि ऐसा करने से सीवर/नाले ब्लॉक की समस्या दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त नगर निगम वहां से गोबर उठान के लिए अतिरिक्त संसाधन लगायेगा। डेयरी काम्पलैक्स में जल्द से जल्द विकास कार्य पूर्ण करवाने के लिए प्रयासरत रहेेंगें ताकि डेयरी संचालको को वहां पर सुविधा प्रदान की जा सके। बैठक के दौरान निगम के अधिकारियो को भी निर्देश दिए गए है कि कच्चा बेरी रोड़ स्थित नाले की सफाई करवाई जाये यदि नाले पर अतिक्रमण है तो उसे भी हटवाया जाये।
बैठक में संयुक्त आयुक्त मंजीत सिंह, मुख्य सफाई निरीक्षक सचिन, कनिष्ठ अभियंता सूर्या धनखड़, सफाई निरीक्षक रमेश कुमार, सहायक सफाई निरीक्षक परमजीत, नरेन्द्र, सुमित फौगाट, कृष्ण लाल, संदीप राठी, प्रदीप कुमार, सुशील आदि उपस्थित रहे।
निगम कमिश्नर आनंद शर्मा का आदेश-सभी परिसरों में सफाई व्यवस्था करें सुनिश्चित
0 Comments