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हरियाणा के एक नागरिक ने PPP की वजह से आ रही समस्या को साझा किया है

Raman Deep Kharyana :-

 हरियाणा परिवार पहचान पत्र से संबंधित एक आपकी पोस्ट पढी थी, इसलिए मैं अपनी समस्या आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कृपया अपनी पोस्ट में इस समस्या को ज़रूर शामिल करें।


मेरी पत्नी दिल्ली से हैं, उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। हमारी शादी को तीन साल हो गए हैं, तब से वह मेरे साथ हरियाणा स्थित हमारे घर में रह रही हैं। यह स्वाभाविक है। लेकिन मैंने अपनी पत्नी का नाम परिवार पहचान पत्र में जोड़ दिया, वह जुड़ गई, कोई समस्या नहीं हुई।


हमारी जाति BC-A श्रेणी में आती है, और मेरी पत्नी की जाति भी दिल्ली में BC-A श्रेणी में आती है। मेरे परिवार में सभी ने BC-A प्रमाणपत्र बनवा लिया है, लेकिन मैं अपनी पत्नी के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सरल पोर्टल पर समस्या आ रही है। जो त्रुटि आ रही है वह है "आवेदन बीसी प्रमाण पत्र के लिए योग्य नहीं है क्योंकि आवेदक न तो हरियाणा में पैदा हुआ है और न ही 15 वर्षों से हरियाणा में रह रहा है।"


अब हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और मेरी पत्नी का जन्म दिल्ली में हुआ है, इसलिए यह त्रुटि आ रही है।


जबकि मैंने 1 महीने पहले ही अपनी पत्नी का निवास प्रमाण पत्र बनवाया था, नगर निगम, पटवारी की फाइल में रिपोर्ट लगवाने के बाद निवास प्रमाण पत्र बन गया। निवास प्रमाण पत्र उसी का बनता है जो 15 वर्षों का प्रमाण देता है, या तो वह अपना प्रमाण देता है या परिवार के सदस्यों का, तो उसमें मैंने अपना और अपने पिता का 15 वर्षों का प्रमाण पत्र दिया।


निवास प्रमाण पत्र बन गया, तो अब मेरी पत्नी भी निवास प्रमाण पत्र के अनुसार कागजों पर हरियाणा की निवासी है, और निवास प्रमाण पत्र भी हरियाणा सरकार द्वारा सरल पोर्टल के माध्यम से बनाया जाता है।


अगर हरियाणा में जन्म और बीसी प्रमाण पत्र में 15 साल की उम्र का यह मामला सुलझ भी जाए, तो भी एक और समस्या है।


सरल पोर्टल पहले आवेदक की पारिवारिक आईडी माँगता है, फिर पिता और माता की। उन्होंने मेरी पारिवारिक आईडी दे दी, जिसमें मेरी पत्नी भी जुड़ी है। लेकिन आवेदक के माता-पिता की पारिवारिक आईडी कैसे जुड़ गई? यानी मेरी पत्नी के मम्मी-पापा की पारिवारिक आईडी, वे दिल्ली में रहते हैं, पारिवारिक आईडी सिर्फ़ हरियाणा की है। मैं डीसी, एडीसी, सीएम विंडो, खुला दरबार, हर जगह गया, शिकायत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला।


सरल पोर्टल आने से पहले, अगर किसी की पत्नी दूसरे राज्य की होती थी, तो उसके माता-पिता और उपनाम आधारित एमसी से फ़ाइल में रिपोर्ट लेनी पड़ती थी और बीसी प्रमाण पत्र बनता था। मेरे पड़ोस में एक लड़का है, उसकी पत्नी यूपी से है और उनकी शादी को 10 साल हो गए हैं, अब तक उसने तीन बार बीसी प्रमाण पत्र बनवाया है। सरल पोर्टल आने से पहले, लेकिन अब उसका प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है।

हरियाणा के एक नागरिक ने PPP की वजह से आ रही समस्या को साझा किया है

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