अमेरिकी संसद में एक नया प्रस्तावित बिल लाया गया है, जो एनआरआई सहित सभी विदेशी नागरिकों के लिए मनी ट्रांसफर पर 5% अतिरिक्त टैक्स लगाने का प्रावधान करता है
बिल का नाम है "द वन बिग ब्यूटिफुल बिल", जिसे हाल ही में अमेरिकी संसद की हाउस वेज एंड मीन्स कमेटी द्वारा जारी किया गया है। 389 पन्नों के इस दस्तावेज़ के 327वें पृष्ठ पर यह प्रावधान दर्ज है कि अमेरिका से दूसरे देशों में पैसे भेजने पर 5 प्रतिशत ट्रांसफर टैक्स वसूला जाएगा।
कितने लोगों पर पड़ेगा असर?
भारत से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि यह फैसला लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है:
करीब 45 लाख भारतीय इस समय अमेरिका में रहते हैं।
इनमें से लगभग 32 लाख भारतीय मूल के हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग अपने घर भारत में नियमित रूप से पैसे भेजते हैं।
RBI की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023-24 में 32 अरब डॉलर की राशि अमेरिका से भारत भेजी गई।
टैक्स कहां और कैसे कटेगा?
यह टैक्स उस स्थान पर लगेगा जहां से पैसा भेजा जा रहा है यानी अमेरिका में ही टैक्स काटा जाएगा।
बिल में न्यूनतम राशि की कोई सीमा तय नहीं की गई है, यानी थोड़ी-सी राशि भेजने पर भी यह टैक्स लागू होगा
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