टोहाना, 1 कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से टोहाना उपमंडल के अंतर्गत आने वाले गाँव चांदपुरा, साधनवास और सिधानी के राजस्व क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। इस संबंध में उपमंडलाधीश आकाश शर्मा ने आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उपमंडलाधीश ने लोगों से अपील की है कि वे शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी प्रकार की गतिविधि से बचें जो सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करती हो।
टोहाना उपमंडल के चांदपुरा, सिधानी और साधनवास में धारा 163 लागू
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