किसान आंदोलन के कारण 10 महीने से बंद हरियाणा-पंजाब का शंभू बॉर्डर खोलने पर आज (18 दिसंबर) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा 23 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत पर भी कोर्ट सुनवाई करेगी। जिसमें केंद्र और पंजाब सरकार बताएगी कि उन्हें डॉक्टरी मदद देने के लिए क्या किया गया। डल्लेवाल MSP कानून की मांग को लेकर अनशन पर हैं।
इस सुनवाई से पहले किसान नेता डल्लेवाल ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई मध्यस्थता कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह को 2 पेज की चिट्ठी लिखी। इसमें डल्लेवाल ने कहा कि हम सिर्फ केंद्र सरकार से बात करेंगे। कमेटी से मुलाकात के बावजूद वे शंभू या खनौरी बॉर्डर पर नहीं आईं। इतनी देरी से सक्रियता दिखा रही है। क्या यह कमेटी मेरी मौत का इंतजार कर रही थी?।
13 दिसंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर तुरंत खोलने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पंजाब और हरियाणा सरकार किसानों को हाईवे छोड़कर किसी दूसरी जगह प्रदर्शन शिफ्ट करने या कुछ समय के लिए स्थगित करने के लिए मनाए।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किसान नेता डल्लेवाल की सेहत पर भी चिंता जताई थी। कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि वह डल्लेवाल को फौरन मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाएं। डल्लेवाल से अनशन तुड़वाने के लिए कोई जबरदस्ती न की जाए।
शंभू बॉर्डर खोलने पर SC में आज सुनवाई:डल्लेवाल बोले- सिर्फ केंद्र से बात करेंगे; क्या कमेटी मेरी मौत का इंतजार कर रही थी
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