CBI को इन्वेस्टिगेशन सौंपने की शर्तों को पूरा करता है या नहीं
हरियाणा के सीनियर IPS वाई. पूरन कुमार सुसाइड केस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से जांच रिपोर्ट तलब कर ली है। सोमवार को चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की बैंच ने CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन के एडवोकेट से पूछा कि केस की ताजा स्थिति क्या है? जांच कहां तक पहुंची?
CBI जांच की मांग पर हाईकोर्ट की बैंच ने कहा कि याचिका में जो बातें उठाई गई हैं, वे बहुत ही सामान्य और अस्पष्ट हैं। कोर्ट ने वकील से यह भी कहा कि वे साफ तौर पर बताएं कि यह मामला CBI को सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई खास शर्तों को पूरा करता है या नहीं।
याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने कोर्ट को बताया- "अधिकारी की मौत ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। अगर एक सीनियर पुलिस अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी का क्या होगा?" अब 12 नवंबर को याचिका पर सुनवाई होगी।
हरियाणा IPS सुसाइड केस की जांच रिपोर्ट तलब:हाईकोर्ट ने कहा- स्टेटस बताएं
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