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सरकारी योजना

Change : हरियाणा पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण

Raman Deep Kharyana :-

फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी, ग्रुप-B,C में कोटा तय, नोटिफिकेशन जारी


हरियाणा सरकार ने सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसे सभी जिलों के डीसी, विभागों के प्रमुखों, बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों को भेज दिया गया है।


नियमों के अनुसार, राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-बी की नौकरियों में 1%, ग्रुप-सी में 5%, पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में 20% और वन विभाग में 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलेगा।


हालांकि, अग्निवीरों को सेना की सेवा पूरी करने के बाद सीधी भर्ती में आरक्षण देने का मामला अभी विचाराधीन है।


`नोटिफिकेशन में ये भी फैसले हुए`



1. हरियाणा सरकार के जारी नोटिफिकेशन में लिखा है कि सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि किसी पद के लिए उपयुक्त भूतपूर्व अग्निवीर के नहीं होने की स्थिति में, उस पद को वर्टिकल रिजर्वेशन की संबंधित श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार में से भरा जा सकता है।


2. इसके अलावा, सरकार द्वारा यह भी फैसला लिया है कि पुलिस कॉन्स्टेबल (गृह विभाग), वन रक्षक (पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग), वार्डर (कारागार विभाग), खनन रक्षक (खान एवं भूविज्ञान विभाग) के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीर को शारीरिक जांच परीक्षा से छूट दी जाएगी, जो इन पदों पर भर्ती के लिए पात्रता मानदंड का एक हिस्सा है।


3. इन ग्रुप-सी पदों पर भर्ती के लिए, उन्हें अग्निवीर द्वारा अपनी ट्रेनिंग के दौरान प्राप्त कौशल विशेषज्ञता से संबंधित परीक्षा से भी छूट दी जाएगी, लेकिन पूर्व अग्निवीर को विज्ञापित पदों के लिए भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित "रिटेन एग्जाम" देना होगा। यह छूट हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा ऐसे पदों के लिए जारी विज्ञापन के आवेदन के समय दी जाएगी।

Change : हरियाणा पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण

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