पुलिस की तकनीकी जांच, सशक्त साक्ष्य व गवाहों की सटीक गवाही के आधार पर
आया ऐतिहासिक निर्णय
जिला सिरसा की विशेष फास्ट ट्रैक सत्र न्यायालय
(एफटीएससी) ने नाबालिग बच्चे के यौन शोषण के मामले में आरोपी रमन गिरी
पुत्र इंद्रपाल (निवासी मोगा मंडी, पंजाब; वर्तमान निवासी शेरा वाली माता
मंदिर, डिंग मंडी, सिरसा) को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है।
यह मामला थाना डिंग में दर्ज प्राथमिकी संख्या 59 दिनांक
02.04.2020 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा की गई गहन और
निष्पक्ष जांच के दौरान डिजिटल व तकनीकी साक्ष्य जैसे मोबाइल डाटा,
सीडीआर, मेडिकल रिपोर्ट, और पीड़ित के 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान
सहित अनेक प्रमाण एकत्रित किए गए। अनुसन्धान अधिकारी द्वारा पेश किए गए
ये पुख्ता साक्ष्य और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों की सशक्त व
प्रभावशाली गवाही ने अदालत के समक्ष एक ठोस केस प्रस्तुत किया।
माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल
(एफटीएससी सिरसा) द्वारा सुनाए गए निर्णय में दोषी रमन गिरी को पॉक्सो
अधिनियम की धारा 4 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और ₹50,000/-
जुर्माना, IPC की धारा 506 के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास व ₹2,000/-
जुर्माना तथा IT अधिनियम की धारा 67-B के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और
₹25,000/- का जुर्माना लगाया गया है।
यह फैसला नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर सख्त
कार्रवाई एवं पुलिस की सशक्त अनुसन्धान का उत्कृष्ट उदाहरण है।
FTSC Court Sirsa ने नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी को सुनाई 25 वर्ष की सजा
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