जिलाधीश द्वारा धारा 163 के तहत आदेश जारी
रोहतक, 2 अप्रैल :
जिला मजिस्ट्रेट धीरेंद्र खडग़टा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रोहतक से गुजरने वाली जवाहर लाल नेहरू, यमुना जल सेवाएं तथा अन्य दूसरी नहरों में गर्मियों के मौसम में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ है कि गर्मियों के मौसम में नहर में स्नान को लेकर तनाव, बाधा व्यक्ति को चोट लगने, मानव जीवन और संपत्ति को खतरा, सार्वजनिक शांति और स्वास्थ्य में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि जिला से गुजरने वाली तमाम नहरों में स्नान करने पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि किसी भी व्यक्ति को चोट लगने, मानव जीवन को खतरा होने तथा सार्वजनिक शांति में व्यवधान उत्पन्न होने से रोका जा सके।
जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा द्वारा जारी किए गए आदेशों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के एसएचओ को दी गई है। संबंधित क्षेत्र के यमुना जल सेवाएं सर्कल के कार्यकारी अभियंताओं को इन आदेशों के प्रवर्तन में सहयोग देने को कहा गया है। मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है और आम जनता को इस बारे में सूचित किया गया है। आदेशों के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंड का प्रावधान है।
Haryana News: जिला से गुजरने वाली नहरों में नहाने पर प्रतिबंध :- जिला मजिस्ट्रेट धीरेंद्र खडग़टा
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