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HSSC CET-2022 मामला: हाईकोर्ट ने Opposite Party को एफिडेविट दाखिल करने का दिया आदेश

Raman Deep Kharyana :-

 पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने HSSC (हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग) की CET-2022 ग्रुप C भर्ती (24 ग्रुप्स) से जुड़ी पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए Opposite Party (Cancel Petitioners) को एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है। अब अगली सुनवाई 19 सितंबर 2025 को होगी।



HSSC और राज्य का पक्ष


कोर्ट में HSSC और हरियाणा सरकार ने विस्तार से अपना एफिडेविट पेश किया।


05 मई 2022 की अधिसूचना के अनुसार, General Category के लिए 50% (47.5/95) और Reserved Category के लिए 40% (38/95) अंक CET-I में क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी थे।


जनवरी 2023 में रिज़ल्ट घोषित किया गया था, जिसमें Socio-Economic Marks अलग दिखाए गए थे।


28 जून 2023 को Revised Result केवल CET Marks (95 में से) पर आधारित जारी हुआ।


सरकार ने स्पष्ट कहा कि सभी 24 ग्रुप्स में शॉर्टलिस्टिंग CET Marks (95 में से) पर हुई है।


केवल Group-56 और Group-57 (स्टेनो से संबंधित) अलग केस में आते हैं, बाकी 22 ग्रुप्स प्रभावित नहीं हैं।


Opposite Party से सवाल


Opposite Party (Cancel Gang) ने कहा कि उन्हें एफिडेविट को चेक करने और जवाब देने का समय चाहिए।


कोर्ट ने उन्हें 3 दिन का समय दिया ताकि वे अपना एफिडेविट दाखिल कर सकें।


जज ने यह भी पूछा कि जब Opposite Party खुद CET-I और CET-II दोनों में शामिल हुई थी, तो अब CET-I को चुनौती कैसे दे सकती है?


कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि ठोस लिखित जवाब (एफिडेविट) देना होगा।



उम्मीदवारों की स्थिति


कई उम्मीदवार, खासकर 10+2 Vocational with Lineman/Electrician वाले, लंबे समय से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं।


बहुत से कैंडिडेट्स का कहना है कि उन्होंने कटऑफ से ज्यादा अंक लिए लेकिन फिर भी चयन सूची में नाम नहीं आया।


फरवरी 2024 में कई उम्मीदवारों को जॉइनिंग मिल चुकी है, लेकिन अब मामला कोर्ट में अटका हुआ है।


लगातार डेट बदलने से सभी उम्मीदवार मानसिक और आर्थिक तनाव झेल रहे हैं।


अगला कदम


Opposite Party को अब अपना एफिडेविट दाखिल करना होगा।


अगली सुनवाई 19 सितंबर 2025 को होगी।


इस दिन कोर्ट यह देखेगा कि Opposite Party के आरोप कितने ठोस हैं और क्या भर्ती प्रक्रिया में वास्तव में कोई गड़बड़ी हुई थी।


निष्कर्ष

CET-2022 भर्ती का विवाद अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

 HSSC और राज्य ने साफ कर दिया है कि चयन बिना Socio-Economic Marks के आधार पर हुआ।

 अब बारी Opposite Party की है कि वे सबूतों के साथ कोर्ट को संतुष्ट कर पाएं।

 19 सितंबर 2025 को यह मामला निर्णायक मोड़ ले सकता है और हज़ारों उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला सामने आ सकता है।

HSSC CET-2022 मामला: हाईकोर्ट ने Opposite Party को एफिडेविट दाखिल करने का दिया आदेश

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