नई धाराओं में उम्र कैद के साथ जुर्माने का भी प्रावधान
चंडीगढ़
हरियाणा के सीनियर IPS अफसर वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में चंडीगढ़ पुलिस ने SC/ST एक्ट की धारा बदल दी है। SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) की जगह अब धारा 3(2)(V) लगाई गई है, जिसमें उम्र कैद के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। जबकि SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) में 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
10 अक्टूबर को दिवंगत IPS की पत्नी IAS अमनीत पी. कुमार ने चंडीगढ़ की SSP कंवरदीप कौर को पत्र लिखकर कहा था कि सेक्टर 11 थाने में दर्ज FIR नंबर 156 में SC/ST एक्ट की जो धारा लगाई गई है, वह कमजोर है। इसलिए धारा 3(2)(वी) के तहत मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि आरोपियों के कॉलम में नाम नहीं लिखे गए। अब परिवार की मांग पर धारा में बदलाव किया गया है।
उधर, पूरन कुमार के केस की जांच कर रही चंडीगढ़ पुलिस की SIT ने पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार पर दर्ज FIR का रिकॉर्ड मांग लिया है। SIT जांच करेगी कि आखिर किस आधार पर FIR दर्ज की गई थी। सूत्रों ने बताया कि SIT रिकॉर्ड आने के बाद रोहतक के पूर्व SP नरेंद्र बिजारणिया को भी तलब कर सकती है।
पूरन कुमार के परिजनों की मांग पर चंडीगढ़ पुलिस ने SC/ST एक्ट की धारा बदली
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