नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अवैध बोरवेल के माध्यम से पानी निकालना पाप से कम नहीं है और किसी तरह इसे रोका जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अगर अवैध बोरवेल को नहीं रोका गया, तो दिल्ली को दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में सामने आए पेयजल संकट जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
पीठ ने अधिकारियों से पूछा क्या आप जानते हैं कि कुछ साल पहले जोहानिसबर्ग में क्या हुआ था? शहर में कई महीनों तक पानी नहीं था, जिससे लोगों को बड़े संकट का सामना करना पड़ा।
क्या आप चाहते हैं कि दिल्ली में भी ऐसी स्थिति आए? कोर्ट ने अधिकारियों से सवाल किया कि वे निर्माण के लिए बोरवेल की अनुमति कैसे दे सकते हैं। अवैध बोरवेल से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की।
अधिवक्ता सुनील शर्मा की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया था कि रोशनंआरा इलाके में कई बोरवेल अवैध रूप से लगाए गए हैं।
अवैध बोरवेल से पानी निकालना पाप से कम नहीं : हाई कोर्ट
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