रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम सिरसा राजेंद्र कुमार ने कहा कि उम्मीदवार चुनाव से संबंधित खर्चों के लेनदेन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व अलग से एक बैंक खाता खुलवाये। सभी राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करें।
एसडीएम बुधवार को अपने कार्यालय में विधानसभा आम चुनाव के दृष्टिïगत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव की नामांकन से लेकर चुनाव प्रक्रिया के समापन तक पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी और सभी से आह्ïवान किया कि चुनाव आयोग की हिदायतों की अनुपालना करें। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के लिए आयोग द्वारा जमानत राशि निर्धारित की गई है। चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए तथा उसका नाम राज्य की वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। प्रस्तावक का नाम भी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि विधानसभा आम चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि निर्धारित की गई है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए 5 हजार रुपये जमानत राशि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार चुनाव से संबंधित खर्चों के लेनदेन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व अलग से एक बैंक खाता खुलवाये तथा इसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को दें। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, चुनावी प्रत्याशी किसी निजी व सरकारी संपत्ति पर पोस्टर, झंडे, बैनर, वॉल पेंटिंग, होल्डिंग आदि प्रचार सामग्री नहीं लगा सकता। संपत्ति का विरूपण करना कानूनन जुर्म है। दोषी पाये जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी। माइक व लाउडस्पीकर की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
Sirsa News चुनाव खर्चों के लेनदेन के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य : एसडीएम
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