शराब की दुकानों पर सिर्फ कैश नहीं, डिजिटल पेमेंट (जैसे कार्ड, POS मशीन) भी जरूरी होगा
बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर भी अब लाइसेंस लेकर विदेशी शराब, वाइन और बीयर बेच सकेंगे। बार, होटल और रेस्टोरेंट में अल्कोमीटर (शराब जांच मशीन) रखना जरूरी होगा, ताकि लोग अपना अल्कोहल लेवल चेक कर सकें
यह प्रावधान चंडीगढ़ की नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 में किए गए हैं। जिसे प्रशासक ने आज मंजूरी दी है।
चंडीगढ़ में अब पेट्रोल पंप, मॉल और मार्केट में भी शराब बेचने की अनुमति मिलेगी
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