सिरसा में LPG के बाद अब पेट्रोल-डीजल को लेकर भी जिला खाद्य एवं आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (DFSC) ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अपने-अपने पंप पर आवश्यक मात्रा में अतिरिक्त स्टॉक रखना होगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में कमी न हो।
साथ ही साफ निर्देश दिए गए हैं कि अब किसी भी व्यक्ति को खुले में बोतल या ड्रम में पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सभी पंप संचालकों को रोजाना सुबह 10 बजे तक अपने उपलब्ध स्टॉक की रिपोर्ट प्रशासन को देनी होगी।
प्रशासन का कहना है कि यह कदम आपातकालीन स्थिति से निपटने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। हालांकि, इन आदेशों के बाद लोगों में कुछ भ्रम की स्थिति भी देखने को मिल रही है।
बड़ी खबर: सिरसा में पेट्रोल-डीजल पर DFSC की सख्ती
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