ACB का नाम बदला, HCS अधिकारी जबरन रिटायर
हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। गुरुवार को 4 घंटे चली कैबिनेट मीटिंग के बाद CM नायब सैनी ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर परिजनों को 2 साल तक उन्हें सरकारी मकान खाली नहीं करना पड़ेगा और परिवार को 2 साल के लिए आवास भत्ता मिलेगा।
रिटायर लोगों को वित्तीय राहत देने का सरकार ने निर्णय किया गया है। कर्मचारियों के लिए पेंशन के लिए यूपीएस योजना शुरू की गई है। यह योजना केंद्र की तर्ज पर शुरू की गई है।
यह पेंशन कर्मचारी की नौकरी के अंतिम 12 महीने की सैलरी के आधार पर तय होगी। इस योजना का लाभ साल 2006 के बाद नौकरी में आए लोगों को मिलेगा।
हरियाणा के सीएम सैनी ने कहा एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो किया गया है।
इसकी मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने HCS अधिकारी अश्वनी कुमार को जबरन रिटायर करने का फैसला लिया है। इस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इस संबंध में विभागीय कार्रवाई चल रही है। जल्द ही इसके ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे।
सीएम सैनी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद फैसलों के बारे में बताते हुए कहा, महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी बढ़ा 20 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। एचकेआरएन की महिला कर्मचारियों को भी एक दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगा।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया- कैबिनेट मीटिंग में 33 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से 32 को स्वीकृति दी गई है। सीएम ने बताया कि नई भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। भूमि मालिक अपनी पूरी जमीन को अधिकतम रेट पर बेच सकता है और एक हिस्से को भी बेच सकता है।
सड़कों के लिए भूमि लेने के लिए एनएचएआई के मॉडल को अपनाया जाएगा। भारत सरकार के विभाग और निकाय भी जमीन लेने के लिए नई नीति को अपना सकते हैं
हरियाणा कैबिनेट के फैसले:कर्मचारी के निधन के बाद 2 साल तक परिवार को सरकारी आवास मिलेगा
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