हरियाणा सरकार ने पिछले साल हड़ताल में शामिल हुए कच्चे कर्मचारियों को राहत दी है। हड़ताल के दिनों का वेतन नहीं मिलेगा लेकिन इससे उनकी नौकरी की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को इससे विशेष फायदा होगा। सरकार पहले ही पांच साल पुराने कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित करने का आदेश जारी कर चुकी है।
हड़ताल के दिनों के लिए नहीं दिया जाएगा कोई पारिश्रमिक
पिछले साल 20 जुलाई से तीन अगस्त तक चली थी हड़ताल
हरियाणा में पिछले साल मांगों को लेकर 20 जुलाई से तीन अगस्त तक चली हड़ताल में शामिल हुए कच्चे कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। विभिन्न विभागों और बोर्ड-निगमों में अनुबंध पर लगे इन कच्चे कर्मचारियों को हड़ताल के दिनों के लिए कोई पारिश्रमिक तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस आधार पर इन कर्मचारियों की कार्यकाल की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इन कच्चे कर्मचारियों को होगा ज्यादा फायदा
मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों तथा सरकारी कपंनियों के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशासकों, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और एसडीएम तथा विश्चविद्यालयों के रजिस्ट्रार को आदेश जारी कर दिए हैं।
इन आदेशों का सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे उन कच्चे कर्मचारियों को होगा, जिनके एक साल में 240 दिन का कार्यकाल पूरा नहीं हो रहा था।
प्रदेश सरकार पांच साल पुराने सभी कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने का आदेश जारी कर चुकी है, जिन्होंने हर साल एक वर्ष में न्यूनतम 240 दिन काम किया हो।
पांच मई को होगी कैबिनेट बैठक
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पांच मई को कैबिनेट बैठक बुलाई है। हरियाणा सिविल सचिवालय में दोपहर दो बजे होने वाली इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे।
हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत, नौकरी की सुरक्षा में बाधा नहीं बनेगी पिछले साल की गई हड़ताल
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