हाईकोर्ट ने मंत्री का फोन न उठाने के मामले में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर (SE) हरि दत्त के सस्पेंशन आदेश रद्द कर दिए हैं।
ढांडा की शिकायत पर ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने SE को सस्पेंड कर दिया था।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सस्पेंशन का कारण न बताने को आधार बनाया है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि कारण के साथ सरकार चाहे तो वह इस मामले में नए आदेश कर सकती है।
SE को सस्पेंशन के बाद दिल्ली स्थित चीफ इंजीनियर ऑफिस में अटैच किया गया था। इसके बाद से वह वहीं उपस्थिति दर्ज करा रहे थे।
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
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