Birth Death Registration New Rule: रिकॉर्ड व्यवस्था होगी बेहतर, डिजिटल प्रणाली से जुड़ेगा डेटा
Birth Death Registration New Rule: हरियाणा में जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए अब नये नियम लागू होंगे। भारत के महापंजीयक से प्राप्त मॉडल के अनुसार नये नियम तय किए हैं। इसके अनुसार, मौजूदा हरियाणा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम-1972 के कई प्रावधानों में संशोधन किया है।
इन नए नियमों को अपनाने से राज्य में जन्म और मृत्यु की पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, रिकॉर्ड रखने में सुधार करने तथा राष्ट्रीय नीतियों और डिजिटल ढांचे के साथ संरेखण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
हरियाणा सरकार ने राज्य में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक सटीक और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से नए नियमों को लागू करने का निर्णय लिया है। ये नियम भारत सरकार के महापंजीयक (Registrar General of India) द्वारा प्रस्तावित मॉडल कानून के अनुरूप बनाए गए हैं।
नई व्यवस्था के तहत, हरियाणा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 1972 में कई अहम संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन राज्य में पंजीकरण प्रक्रिया को न केवल डिजिटल रूप से मजबूत बनाएंगे, बल्कि राष्ट्रीय नीति और डिजिटल ढांचे के साथ भी इसे पूर्ण रूप से जोड़ेंगे।
नए नियमों की मुख्य विशेषताएं: Birth Death Registration New Rule
ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा को और अधिक सुलभ बनाया जाएगा।
जन्म या मृत्यु की सूचना देने के लिए स्थानीय निकाय, अस्पताल, पंचायत और नगरपालिकाओं को जिम्मेदार बनाया गया है।
डिजिटल रिकॉर्ड को मुख्य दस्तावेज माना जाएगा, जिससे दस्तावेजों की प्रमाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी.
समय सीमा के भीतर पंजीकरण न होने पर दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएंगे, जिससे लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जा सके।
सरकार का मानना है कि इन नए नियमों से राज्य के जनसंख्या डेटा को अधिक सटीक रूप से संकलित किया जा सकेगा, जो भविष्य की नीतियों, योजनाओं और संसाधन वितरण में मददगार होगा।
साथ ही, यह प्रणाली 'डिजिटल इंडिया' अभियान के तहत नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। नागरिकों को अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के लिए लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना नहीं पड़ेगा और उन्हें अधिक सुलभ, पारदर्शी और तेज सेवाएं मिल सकेंगी।
Birth Death Registration New Rule: हरियाणा में जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नए नियम लागू:
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