दिल्ली में कानून व्यवस्था, सार्वजनिक स्वच्छता और पशु कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अवैध तरीके से पशु बलि पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.
1. गाय और ऊँट की कुर्बानी की अनुमति नहीं, इसे अपराध माना।
2. केवल पूर्व निर्धारित स्लॉटर हाउस के अलावा कहीं भी किसी भी पशु की कुर्बानी गैर कानूनी।
3. सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं।
4. पुलिस को अवैध कुर्बानियों के ख़िलाफ़ त्वरित कार्रवाई के निर्देश।
दिल्ली में कानून व्यवस्था, सार्वजनिक स्वच्छता और पशु कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, अवैध तरीके से पशु बलि पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
बकरा-ईद पर दिल्ली सरकार ने जारी की सख्त एडवाइजरी, अवैध बलि पर होगी कड़ी कार्रवाई।
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