32 एकड़ भूमि पर बेचे जा रहे प्लॉट गैरकानूनी, विभाग ने दी चेतावनी
जिला नगर योजनाकार कार्यालय हिसार द्वारा आमजन को सतर्क करते हुए सूचित किया गया है कि मिर्जापुर रोड पर स्थित राजस्व संपदा मिर्जापुर की लगभग 32 एकड़ भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही है तथा प्लॉट बेचे जा रहे हैं। इस भूमि पर तैयार किए गए ले-आउट प्लान को रेरा अप्रूव्ड बताकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में यह कॉलोनी पूरी तरह से अवैध है।
यह जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार दिनेश कुमार ने बताया कि उक्त भूमि पर विकसित की जा रही कॉलोनी को न तो नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ से लाइसेंस प्राप्त है और न ही इसे शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है। इस स्थिति में वहां कोई भी कॉलोनी बसाना या प्लॉट बेचना नियमों के विरुद्ध और दंडनीय है।
हिसार में अवैध कॉलोनियों पर जिला नगर योजनाकार की सख्ती
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