हरियाणा सरकार के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ (YWS नॉर्थ) सतबीर सिंह कादियान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान सतबीर सिंह कादियान को हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के तहत निर्धारित जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) दिया जाएगा। साथ ही इस अवधि में उनका मुख्यालय पंचकूला स्थित हेड ऑफिस निर्धारित किया गया है। आदेश पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जल संसाधन) अनुराग अग्रवाल, IAS के हस्ताक्षर हैं और यह आदेश 15 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना गया है।
हरियाणा में इंजीनियर-इन-चीफ सस्पेंड:चीफ सेक्रेट्री की ओर से आदेश जारी
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