हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए आदर्श ऑनलाइन स्थानांतरण नीति (मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी) बनाई है। इस नीति का मकसद एक काडर के सरकारी कर्मचारियों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से तर्कसंगत वितरण सुनिश्चित करना है। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है।
यह नीति किसी भी विभाग के अंतर्गत नियमित आधार पर कार्यरत संबंधित काडर के सभी कर्मचारियों पर लागू होगी, जहां किसी पद की स्वीकृत काडर क्षमता 50 या उससे अधिक है।
अखिल भारतीय सेवाओं, हरियाणा सिविल सेवाओं (कार्यकारी शाखा) और संबद्ध सेवाओं (एलाइड सर्विसेज) या अगर किसी काडर को मानव संसाधन विभाग की पूर्व सहमति से इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है, पर यह नीति लागू नहीं होगी।
यदि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे तो ऑनलाइन स्थानांतरण नीति को ऐसे काडर के लिए भी लागू किया जा सकता है, जहां स्वीकृत पदों की संख्या 50 से कम है। इस नीति के अंतर्गत मुख्यालय पदों (जहां भी लागू हो) सहित काडर के सभी पदों को तबादला अभियान में शामिल किया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई...जाने क्या है नई नीति
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