Haryana matrutva Yojana हरियाणा सरकार ने राज्य की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 'मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत, महिलाओं को ₹5,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। यह सहायता राशि किस्तों में दी जाती है और इसका उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करना है।
सहायता राशि: ₹5,000 की आर्थिक सहायता।
लाभार्थी: गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएँ।
लाभ का उद्देश्य: महिलाओं और नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना।
Haryana matrutva Yojana पात्रता:
हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी महिलाएँ।
बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएँ।
आंशिक रूप से 40% या पूर्ण रूप से दिव्यांग महिलाएँ।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की लाभार्थी महिलाएँ।
ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएँ।
किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसान महिलाएँ।
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, आदि।
Haryana matrutva Yojana आवेदन प्रक्रिया:
1. सरल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाएँ।
2. यदि पहले से आईडी नहीं है, तो नई आईडी और पासवर्ड बनाएँ।
3. लॉगिन करने के बाद "Apply for All Services" पर क्लिक करें।
4. सर्च बॉक्स में "मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना" टाइप करें।
5. आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
6. फॉर्म सबमिट करें।
आवश्यक दस्तावेज़:
परिवार पहचान पत्र।
महिला का आधार कार्ड।
Haryana matrutva Yojana: मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत, महिलाओं को ₹5,000 की आर्थिक सहायता
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